इरफान और रिजवान सोलंकी की जमानत कोर्ट में दाखिल:पूर्व विधायक समेत 3 को हाईकोर्ट से मिली थी राहत, गैंगस्टर एक्ट का मामला

गैंगस्टर एक्ट के मामले में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में इरफान और रिजवान की जमानतें दाखिल की गई। दोनों की एक–एक लाख की दो–दो जमानतें लगाई गई है। इरफान के अधिवक्ता ने बताया कि सर्टिफाइड जमानत का आदेश मिलते ही जल्द रिहाई होगी। यह था पूरा मामला
26 दिसंबर 2022 को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली, इजराइल आटेवाला, मो. शरीफ, एजाज उर्फ अज्जन और मुरसलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपार्ट में बताया गया था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। एमपी/एमएलए कोर्ट में जमानतें हुई दाखिल
17 सितंबर को एमपी/एमएलए व एडीजे– 8 विजय गुप्ता की कोर्ट ने इरफान, रिजवान समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय किए थे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी व इजराइल आटेवाला की जमानत मंजूर कर ली थी। एडवोकेट शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में इरफान और रिजवान सोलंकी की ओर से हाईकोर्ट का आदेश दाखिल किया गया। एक-एक लाख की दो-दो जमानतें दाखिल हुई
हाईकोर्ट ने दोनों के एक-एक लाख रुपए की दो–दो जमानतें दाखिल करने के लिए कहा था। जिस पर जमानतें दाखिल कर दी गई हैं। शुक्रवार को गैंगस्टर के मुकदमे में इरफान व रिजवान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सर्टिफाइड जमानत का आदेश मिलने के बाद दोनों के बांड अदालत और जमानतें कोर्ट में दाखिल होंगी, फिर सत्यापन होने के बाद दोनों की रिहाई होगी।

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