आज जेल से रिहा होंगे सपा के पूर्व MLA इरफान:घर पर चल रही इरफान के स्वागत की तैयारियां, ED के नोटिस ने बढ़ा दी बेचैनी
कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज शाम 5 बजे महाराजगंज जेल से रिहाई होगी। इरफान को लेने के लिए कानपुर से उनकी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी और मां समेत परिवार के अन्य लोग गए हैं। करीब 34 महीने बाद इरफान के घर पर आने की खुशी में इरफान के पसंदीदा पकवान बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही घर के अंदर से लेकर बाहर तक सफाई चल रही है। घर पर बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल है। आगजनी केस से इरफान की जिंदगी में आया यू टर्न जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंकने का आरोप लगया था। पड़ोसी नजीर फातिमा की तहरीर पर 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जल गया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद इरफान के खिलाफ एक के बाद एक करीब 6 गंभीर मुकदमें दर्ज हुए। इसके बाद इरफान और रिजवान समेत सभी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इरफान को आगजनी में हुई 7 साल की सजा आगजनी केस में चार्जशीट दाखिल हुई और कोर्ट ने इस केस में 7 जून 2024 को इरफान सोलंकी, रिजवान समेत अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इरफान की विधायकी चली गई थी। इसके बाद सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जीतकर विधायक बन गईं। गैंगस्टर समेत अन्य सभी केस में जमानत मिलने के बाद करीब 34 महीने बाद इरफान सोलंकी मंगलवार को जेल से बाहर आ रहे हैं। जमानत के बाद ED का नोटिस ने बढ़ा दी बेचैनी प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2024 में इरफान सोलंकी के पांच ठिकानों पर छापा मारा था। जिसमें जांच टीम को अहम दस्तावेज हासिल मिले थे। इस दौरान 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध लेनदेन और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोपों के तहत की गई थी। इसी मामले में ईडी के ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय के कंप्लेंट असिस्टेंट डायरेक्टर प्रताप सिंह ने सात अगस्त 2025 को वाद दाखिल किया था। करीब दो हजार पेज के बताए जा रहे इस वाद में मनी लाॅड्रिंग, बांग्लादेशी को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, अवैध संपत्तियां बनाने समेत कई आरोप हैं। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश की ओर से नोटिस 19 सितंबर को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान मोहम्मद, मन्नू रहमान, मो. वशी खान और कमर आलम को अपना पक्ष रखने के लिए 29 सितंबर को तलब किया था। इस मामले में मन्नू रहमान की ओर से अधिवक्ता मो. सलीम ईडी की विशेष कोर्ट में अपना पक्ष रखने पहुंचे। उन्होंने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी से वाद पत्र की प्रति मांगी है। मो. सलीम ने बताया कि किन्ही कारणों से अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिल सका। जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तारीख दी गई है।
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