आजम जेल से छूटे, 100 गाड़ियों के साथ रामपुर रवाना:घर को झालरों से सजाया, अखिलश के सवाल पर चुप हुए फिर मुस्कुराए

सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद मंगलवार दोपहर सीतापुर जेल से रिहा हो गए। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह-जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। रामपुर में आजम के घर को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। घर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। जेल से निकलते वक्त आजम पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहन रखा था। आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों पर शिवपाल यादव ने कहा- ये फालतू बात है, वो कहीं नहीं जा रहे। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं, अखिलेश यादव ने कहा- आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मियाद होती है, हर साजिश की भी। तस्वीरें देखिए…. अब रिहाई पर नेताओं के रिएक्शन पढ़िए 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी जमानत
5 दिन पहले हाईकोर्ट ने आजम को बीयर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था, जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि, जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दीं। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दीं, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है। कुछ में सजा हुई है और कुछ में वे बरी हो गए हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधायकी चली गई थी। आजम फरवरी, 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मई, 2022 में आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद एक मामले में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर, 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पहले रामपुर जेल भेजा गया, फिर सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। ——————- आजम से जुड़ी हुई ये खबर भी पढ़ें- सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा:UP के सीतापुर में दोनों बेटे लेने पहुंचे; कार्यकर्ताओं की 73 गाड़ियों का चालान कटा
सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे। आजम की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6 हजार जुर्माना नहीं भरा गया था। 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा हुई। इसके बाद 12.30 बजे उनकी रिहाई हुई। पढ़ें पूरी खबर

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर