आजमगढ़ में चोरी और गैंगस्टर के आरोपी को सजा:3000 का लगाया जुर्माना 2023 में घटना को दिया था अंजाम

आजमगढ़ की कोर्ट ने चोरी के एक आरोपी को दो वर्ष 9 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ₹3000 का जुर्माना भी लगाया है। जिले के अरोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 2023 में पीड़ित राकेश यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 5 जनवरी 2023 को रात में आरोपी संतोष पांडे ने इंडस कंपनी के मोबाइल टावर की 40 बैटरी चोरी की थी। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। इसके साथ ही आरोप पत्र न्यायालय मेंप्रेषित किया था। पांच गवाहों की हुई गवाही इस मामले में आजमगढ़ कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त संतोष कुमार पांडे को दोषी पाते हुए 33 महीने के कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही ₹3000 का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष की सजा 5000 जुर्माना आजमगढ़ कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष की सजा और ₹5000 जमाने की सजा सुनाई है। इस मामले में 1997 में पीड़ित आर्यन मिश्रा ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि आरोपी शिवबचा यादव संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता है। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी शिव वचन यादव को दो वर्ष के कारावास के साथ ही ₹5000 जमाने की सजा सुनाई है।

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