आगरा में धर्मांतरण गैंग के आरोपियों की जमानत खारिज:अधिवक्ताओं बोले-पुलिस जांच चल रही है,आरोपियों का बाहर आना सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं

आगरा पुलिस ने 2 सितंबर को थाना शाहगंज क्षेत्र में धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया था। 80 परिवारों का धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों राजकुमार लालवानी सहित आठ लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपियों की शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर वादी घनश्याम हेमलानी की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल ने धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। इसमें मामले एक लंबी बहस चली। जिसके बाद शुक्रवार को जिला न्यायालय ने पांच आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश ने धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वादी की ओर से जमानत याचिका का विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता हेमेंद्र शर्मा, प्रदीप पांडे एडवोकेट, अनिल शर्मा एडवोकेट, लोकेश शर्मा एडवोकेट ने किया। वादी घनश्याम हेमलानी की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल ने धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा- इस तरह की आरोपी समाज के लिए अभिशाप हैं अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। ऐसे में आरोपियों का न्यायालय की अभिरक्षा में रहना जरूरी है। जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने भी धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए जमानत याचिका खारिज करने की अपील की। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मजबूत बहस के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश ने धर्मांतरण के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वादी घनश्याम हेमलानी ने कहा-अभी पुलिस की जांच चल रही है ऐसे में अभियुक्तों का न्यायालय की अभिरक्षा से बाहर आना ठीक नहीं है आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मजबूत पैरवी की जाएगी। किसी भी कीमत पर सनातन धर्म को कमजोर करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा।

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