आगरा में कल तक हाउस टैक्स में 10% की छूट:30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा छूट का लाभ, 50 हजार से अधिक के बकायेदार निशाने पर

आगरा में हाउस टैक्स में दी जा रही 10% की छूट की समयसीमा खत्म होने जा रही है। इसलिए बकायेदार इस छूट का लाभ उठाते हुए 30 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके बाद छूट का लाभ तो खत्म होगा ही, पैनल्टी अलग से लगेगी। दो बार बढ़ाई जा चुकी है समयसीमा
नगर निगम हाउस टैक्स में छूट की समयसीमा दो बार बढ़ा चुका है। पहले ये 31 जुलाई को खत्म होनी थी, मगर लोगों की सहूलियत के लिए इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया। अगस्त की समयसीमा खत्म होने के बाद इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बार समयसीमा बढ़ने की उम्मीद काफी कम मानी जा रही है। नगर आयुक्त ने दिया टारगेट नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें। इसके साथ ही वसूली की कार्रवाई तेज करें। वसूली के लिए भेजे जा रहे बिल
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 50 हजार या उससे अधिक का हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को नगर निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के हाउस टैक्स बिल पर 30 सितंबर तक छूट दे रहा है।
अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया-30 सितंबर के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://ift.tt/utoreAl पोर्टल पर ऑनलाइन गृह कर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं। नगर आयुक्त की अपील
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समय सीमा समाप्त होने से पहले गृह कर में छूट का लाभ उठाएं और समय से गृह कर अदा कर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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