अवैध लकड़ी कटाई, वन कर्मियों से मारपीट:महराजगंज में दोषी को एक दिन की न्यायिक हिरासत, 4500 रु. जुर्माना
महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अवैध लकड़ी कटाई और वन कर्मियों से मारपीट के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में नंदलाल निवासी तिकोनिया, पिपरा सोहट, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने नंदलाल को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना वर्ष 1992 की है। नंदलाल पर जंगल से अवैध रूप से पेड़ काटने और वन कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप था। जब वन कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो नंदलाल ने उनके साथ मारपीट की थी। इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसमें कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्यों की गहन जांच की गई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय दिया।इस संबंध में कोतवाल पुरन्दरपुर मनोज कुमार ने बताया कि न्यायालय की ओर से एक अभियुक्त को एक दिन की सजा सुनाई गई है।
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