अल्ट्रासाउंड सूची पर सवाल:पीजी कर रही डॉक्टर का नाम शामिल होने का आरोप, सख्त होती है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अंबेडकरनगर का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 13 अगस्त को सीएमओ कार्यालय द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जारी की गई अल्ट्रासाउंड सेंटरों की सूची पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस सूची में नियमों को दरकिनार कर कुछ नामों को शामिल किया गया है। जारी सूची में रामा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, राहुल नगर कॉलोनी, अकबरपुर का नाम शामिल है। इसमें डॉ. रोली द्विवेदी को अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि, नियमों के अनुसार, जो डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) कर रहे होते हैं, वे अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि सीएमओ कार्यालय ने यह सूची किस आधार पर जारी की। सूत्रों का दावा है कि यह अस्पताल एडिशनल सीएमओ संजय वर्मा की पत्नी के नाम पर है। संजय वर्मा अंबेडकरनगर के मूल निवासी हैं। जानकारों के मुताबिक, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउंड संचालन के लिए न केवल योग्य चिकित्सक का होना अनिवार्य है, बल्कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी सख्त होती है। यदि नियमों के विपरीत किसी डॉक्टर का नाम सूची में दर्ज किया गया है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं, एडिशनल सीएमओ डॉ. संजय वर्मा ने बताया कि डॉ. रोली द्विवेदी के साथ डॉ. संतोष का नाम भी सूची में है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है या यह मामला फाइलों में दब जाएगा।

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