हाईकोर्ट ने वेंटिलेटर्स पर शपथ पत्र के लिए दिया समय:लखनऊ के सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता से संबंधित शपथ पत्र दाखिल करने के लिए राज्य सरकार और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) को और समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। खंडपीठ ने राजधानी के सभी सरकारी मेडिकल संस्थानों और अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर का विस्तृत ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उपलब्ध वेंटिलेटर पर्याप्त हैं या नहीं। अपने पिछले आदेश में, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि शपथ पत्र में यह जानकारी होनी चाहिए कि किस संस्थान या अस्पताल में कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और कितने की आवश्यकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने ‘वी द पीपल’ संस्था द्वारा वर्ष 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया है।

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