हत्या के दोषी को 10 साल की कैद:बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 35 साल पुराने मामले में सजा

बुलन्दशहर के थाना पहासू क्षेत्र के वेदरामपुर निवासी नब्बू उर्फ नवाब को हत्या के मामले में न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला 35 साल पुराने एक मामले में आया है, जिसमें पुलिस की प्रभावी पैरवी को बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह घटना वर्ष 1990 की है। अभियुक्त नब्बू उर्फ नवाब ने डकैती के दौरान वादी सेरन सिंह के पुत्र नरेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सैल की ओर से न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई। इस दौरान कुल 09 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गहन सुनवाई के बाद न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार कॉन्स्टेबल संदीप सिंह और कोर्ट महर्रिर कॉन्स्टेबल सुरजीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी टीम के प्रयासों से ही यह परिणाम संभव हो पाया। 35 वर्ष पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह प्रभावी पैरवी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न्याय प्रक्रिया में पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर