हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास:ऑपरेशन कन्विक्शन में बस्ती कोर्ट ने सुनाया फैसला, 75 हजार अर्थदंड भी लगाया

बस्ती में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिससे कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। यह मामला 13 जून 2019 का है, जब थाना सोनहा में एक हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रामकला कहार, कृष्णा कहार और तुलसीराम कहार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये तीनों अमारे डीहा, थाना सोनहा, जनपद बस्ती के निवासी हैं। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन और ठोस विवेचना के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत, बस्ती की पैरवी सेल और थाना सोनहा पुलिस ने मामले में लगातार सशक्त और प्रभावी पैरवी की। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और कानूनी पैरवी के परिणामस्वरूप, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं. 01, बस्ती ने 08 अक्टूबर 2025 को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों रामकला, कृष्णा और तुलसीराम को आजीवन कारावास और कुल 75,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने की दिशा में यह पुलिस का एक और सफल प्रयास है। इससे अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और आमजन का न्याय व्यवस्था में विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

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