संभल की गौसुलवरा मस्जिद का गेट बुलडोजर से गिराया:अवैध कब्जे पर 5वें दिन कार्रवाई, तालाब की 510 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण

संभल की ग़ौसुलवरा मस्जिद के मुख्य गेट को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मस्जिद के मुतव्वली का दावा है कि प्रशासन द्वारा लगाए गए लाल निशान के भीतर का पूरा अवैध निर्माण हटा दिया गया है। हालांकि, प्रशासन अभी इसकी जांच करेगा, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सरकारी भूमि पूरी तरह से खाली हुई है या नहीं। यदि निर्माण पूरी तरह से नहीं हटाया गया, तो प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है। यह कार्रवाई मंगलवार को जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में हुई। यहां गड्ढे की 510 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। खास बात यह है कि बुलडोजर प्रशासन ने नहीं, बल्कि मस्जिद कमेटी ने खुद मंगवाया था। प्रशासन ने कमेटी को सरकारी भूमि से निर्माण हटाने के लिए चार दिन का समय दिया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। 3 सितंबर को याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद 4 सितंबर को याचिकाकर्ता मुतव्वली मिंजार हुसैन के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। कोर्ट ने निचली अदालत में जाने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मुतव्वली मिंजार हुसैन ने खुद हथौड़ा चलाकर दीवार तोड़ी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा चिह्नित लाल निशान तक का सारा निर्माण हटा दिया गया है। मिंजार हुसैन ने कहा कि उन्होंने प्रशासन से किया वादा पूरा कर दिया है और प्रशासन की कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी भूमि पर बने निर्माण को हटाना ही होगा, इसलिए वे निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

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