बेल्जियम की महिला से छेड़खानी:जिस चौकी इंचार्ज ने फाइनल रिपोर्ट लगाई, उसके खिलाफ विभागीय जांच

कानपुर में बेल्जियम की महिला से छेड़छाड़ की गई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पुलिस कमिश्नर को दिए हैं। साथ ही कल्याणपुर इंस्पेक्टर को मामले में दोबारा विवेचना करने को कहा है। महिला 2018 में पति की तलाश में कानपुर आई थी। जहां उसके साथ उसके देवर ने घटना की थी। जानिए पूरा घटनाक्रम
अधिवक्ता जमीर अहमद जाफरी ने बताया कि बेल्जियम की रहने वाली युवती ने विनायकपुर अुर्जन नगर निवासी सुशांत से वर्ष 2014 में दिल्ली में कोर्ट मैरिज की थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान सुशांत पत्नी को छोड़ कर चला गया था। पति की तलाश करते हुए महिला अपनी मां के साथ विनायकपुर, अर्जुन नगर स्थित अपने ससुराल पहुंची। जहां देवर शितांशु पुलिस के साथ आया और उसके साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए थे। अधिवक्ता ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद होने के बावजूद पीड़िता ने मामले की शिकायत कल्याणपुर पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद पीड़िता ने तत्कालीन आईजी आशुतोष पांडेय से शिकायत की। तत्कालीन आईजी के निर्देश पर अक्टूबर 2018 में आरोपी देवर के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़, गाली–गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश
अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में चौकी इंचार्ज मो. उस्मान व दरोगा शेषपाल ने जांच की, जिसके बाद दिसंबर 2018 में विवेचक ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। फाइनल रिपोर्ट के प्रोटेस्ट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंदेश सिंह की कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। साथ ही कल्याणपुर इंस्पेक्टर को मामले की दोबारा विवेचना के आदेश किए।

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