फसल अवशेष जलाने पर लगेगा 30 हजार तक जुर्माना:पटियाली मे कृषि विभाग ने किसानों को बताया, पर्यावरण संरक्षण पर जोर

कासगंज मे कृषि विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसानों से खेतों में फसल अवशेष (पराली) न जलाने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान खेत में अवशेष जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को पटियाली क्षेत्र के गांव परतापुर और जिनौल क्षेत्र में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) अतुल शर्मा, तकनीकी सहायक सतीश चंद्र और अवनीश ने किसानों को इस विषय में जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम भूमि के लिए ₹5,000, दो से पांच एकड़ भूमि के लिए ₹10,000 और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर ₹30,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। किसानों से अपील की गई कि वे धान की पराली को जलाने के बजाय गौशालाओं को दान करें, या खेत में ही जोतकर मिट्टी में दबा दें। विभाग ने प्रति एकड़ दो किलोग्राम यूरिया छिड़कने का सुझाव दिया है, जिससे पराली जल्दी गलकर जैविक उर्वरक का काम करती है। अधिकारियों ने बताया कि खेत को जल्दी तैयार करने के लिए किसान अवशेषों को एक स्थान पर एकत्र कर ‘डिंग पूजा’ घोल का छिड़काव करें। इससे फसल अवशेष शीघ्रता से गलकर भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। इस दौरान कहाँ गया कि किसान अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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