पराली जलाने पर लगेगा 15 हजार रुपए तक जुर्माना:बुलंदशहर में कृषि विभाग की सैटेलाइट से निगरानी

बुलंदशहर में धान की फसल कटने के बाद खेतों में पराली जलाने पर किसानों से जुर्माना वसूला जाएगा। कृषि विभाग ने पराली जलाने से रोकने के लिए अभी से सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में दिल्ली से सैटेलाइट के जरिए फसल अवशेष जलाने की निगरानी की जा रही है। इसके लिए सभी 16 ब्लॉकों में टीमें गठित की गई हैं। उप कृषि निदेशक बबलू कुमार और जिला कृषि अधिकारी रामकुमार यादव ने बताया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नियमों के उल्लंघन पर दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर 2,500 रुपए, दो से पांच एकड़ के बीच 5,000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक खेत में पराली जलाने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि कोई किसान दोबारा पराली जलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना एक्स्ट्रा रीपर या सुपर मैनेजमेंट सिस्टम वाली हार्वेस्टिंग मशीन (कंबाइन) के संचालकों को भी राष्ट्रीय हरित अभिकरण के नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लापरवाही पाए जाने पर मशीन सीज कर दी जाएगी और कंबाइन मालिक के खर्च पर सुपर मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। कृषि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पराली जलाना पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। यह भूमि की उर्वरा शक्ति को भी कम करता है और जमीन के मित्र कीटों को मार देता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पराली जलाने के बजाय उसे खेत में मिलाकर खाद बनाएं, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी।

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