नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा:बलिया में कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

बलिया में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 ने अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई। अभियुक्त मोहम्मद राजा पुत्र जुमादीन मियां, निवासी ग्राम मधुबनी, थाना बैरिया, जनपद बलिया को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण यह फैसला आया। न्यायालय ने मोहम्मद राजा को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। घटना 25 मई 2021 की है, जब अभियुक्त मोहम्मद राजा ने एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची को टेम्पो में ले जाकर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 26 मई 2021 को पीड़ित के पिता ने थाना बैरिया में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 125/2021 पंजीकृत किया गया था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।

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