दूल्हे के घर फायरिंग करने वालों को 7 साल कैद:हाथरस में दो हमलावरों ने की थी फायरिंग, कोर्ट ने 26-26 हजार का जुर्माना भी लगाया

हाथरस में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने एक फैसले में फायरिंग करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना हसायन क्षेत्र के गांव बरसामई का है, जहां 18 अप्रैल 2007 को शाम करीब 4 बजे राम प्रसाद अपने घर के सामने बैठे थे। मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति उनके पास आए और उनके बेटे योगेश का घर पूछा। आरोपियों में से एक ने बताया कि उसने श्यामवीर निवासी जमालपुर, एटा की लड़की से कोर्ट मैरिज कर रखी है, जिसकी बारात अगले दिन योगेश के घर आनी थी। उन्होंने राम प्रसाद को धमकी दी कि यदि बारात लाई गई तो योगेश और उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। राम प्रसाद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे गाली-गलौज करने लगे। गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। समझाने के बावजूद, दोनों आरोपियों ने तमंचा निकालकर योगेश को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। योगेश ने बैठकर अपनी जान बचाई, और गोली उसके कान के पास से निकल गई। फायरिंग के दौरान, योगेश के पास खड़े बबलू के हाथ और चेहरा कारतूस के बारूद से झुलस गए। गांव वालों की मदद से दोनों आरोपियों को तमंचा और कारतूस सहित मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में एक आरोपी ने अपना नाम सत्येंद्र सिंह निवासी वाकलपुर, एटा और दूसरे ने पदमवीर निवासी नगला रूप, एटा बताया। इस घटना के संबंध में थाना हसायन में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई के बाद, सत्येंद्र सिंह और पदमवीर को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर छब्बीस-छब्बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी अशोक प्रताप सिंह ने की।

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