दहेज हत्या में पति को 20 साल की सजा:संभल में पत्नी से 5 लाख और सोने की चेन मांगी, नहीं मिलने पर की हत्या

संभल की चंदौसी न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति को 20 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2020 का है। मृतका के भाई धर्मवीर सिंह ने थाना रजपुरा में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी बहन ममता की शादी सलेमपुर गांव के श्यामवीर से हुई थी। शादी में दिए गए दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। वे ममता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। हत्या से 15 दिन पहले ममता ने अपने भाई को फोन कर बताया था कि ससुराल वाले 5 लाख रुपए और सोने की चेन मांग रहे हैं। उन्होंने मांग पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 3 फरवरी 2020 की सुबह 5 बजे ममता की ससुराल से फोन आया कि उसकी मौत हो गई है। धर्मवीर जब रिश्तेदारों के साथ ससुराल पहुंचे तो ममता का शव घर में पड़ा था। ससुराल वाले फरार थे। पुलिस ने पति श्यामवीर, वेदवती उर्फ वीरवती और श्यौराज सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति श्यामवीर को दोषी करार दिया।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर