जौनपुर में रेप के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास:11 साल की बेटी से हैवानियत की थी, कोर्ट ने 20000 जुर्माना भी लगाया

जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने 11 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना तीन साल पहले गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी ने गौराबादशाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी दूसरी शादी गौराबादशाहपुर निवासी पिंटू गौतम से हुई थी। उस समय उसकी तीन वर्षीय बेटी भी उसके साथ आई थी। वादिनी पिंटू और अपनी बेटी के साथ आठ साल तक रही। गवाहों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया शिकायत के मुताबिक, 26 जनवरी 2022 को वादिनी ने अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी और घर में गई। उसने देखा कि उसका पति पिंटू गौतम उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची खून से लथपथ थी। जब वादिनी ने उसे बचाने की कोशिश की, तो पति ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद वादिनी अपने मायके चली गई। डर के कारण उसने तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिरकार, 6 फरवरी 2022 को उसने हिम्मत जुटाकर गौराबादशाहपुर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई।पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की और आरोपी पिंटू गौतम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पिंटू गौतम को अपनी सौतेली पुत्री से दुष्कर्म का दोषी पाया।न्यायालय ने दोषी पिंटू गौतम को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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