चित्रकूट में महिला से छेड़छाड़ का मामला:आरोपी को 3 साल की जेल, 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया

चित्रकूट में एक अनुसूचित जाति की विवाहित महिला से छेड़छाड़ के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के खरसेड़ा निवासी रमाकांत प्रजापति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उत्पीड़न करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी स्पेशल कोर्ट के एडीजे राममणि पाठक ने आरोपी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सरकारी वकील सनद कुमार मिश्रा के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता से अश्लील हरकतें की थीं। उसने महिला को धमकाते हुए कहा था कि उसका पति उसे नहीं चाहता और वह उसके साथ भाग जाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न करने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर