चित्रकूट में चौकीदार पर हमला:दस्यु जुग्गी पटेल को 5 साल की सजा, 7500 रुपए जुर्माना भी लगा
चित्रकूट के विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक ने दस्यु जुग्गी पटेल को चौकीदार पर हमले के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 5 साल की सश्रम कारावास की सजा और 7500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। मामला 16 अप्रैल 2014 का है। जारोमाफी निवासी कामता ने मारकुण्डी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, रात में गांव का चौकीदार नन्हें अपने घर जा रहा था और कामता का भाई गेंदालाल चौराहे पर था। इसी दौरान कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दोनों के साथ गालीगलौज की और मारपीट की। इस घटना में दस्यु बलखडिया, दस्यु जुग्गी पटेल, दस्यु बबुली कोल, चुन्नी पटेल, संजय और लवकुश शामिल थे। पुलिस ने संजय और लवकुश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अन्य आरोपी फरार थे, इसलिए उनकी पत्रावली अलग कर दी गई। बाद में सुदेश पटेल उर्फ बलखडिया और बबुली कोल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। चुन्नी पटेल की मृत्यु हो गई। जुग्गी पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो तब से जेल में बंद है। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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