आजम खान के 53 मामलों में रिहाई परवाने जारी:शत्रु संपत्ति मामले में कोर्ट करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ, 5 मामलों में जमानती होंगे सत्यापित

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों में नई प्रगति हुई है। एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर ने उनके 53 मामलों के रिहाई परवाने जारी कर सीतापुर जेल भेज दिए हैं। आज कोर्ट सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम खान से पूछताछ करेगी। यह पूछताछ शत्रु संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड रूम के कागजात में हेराफेरी के मामले में होगी। आजम खान पर कुल लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कुछ में वह बरी हो चुके हैं। कुछ में उन्हें सजा मिल चुकी है। 52 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। डूंगरपुर प्रकरण में स्थानीय कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। सेशन कोर्ट रामपुर ने 5 अन्य मामलों में आजम खान के जमानतियों का सत्यापन मांगा है। सीतापुर जेल प्रशासन 53 मुकदमों के रिहाई परवानों की विस्तृत जांच करेगा। इन परवानों को डाक और ईमेल दोनों माध्यमों से जेल अधीक्षक को भेजा गया है। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 3 धाराओं की वृद्धि की गई है, जो 467 468 और 201 हैं। इन धाराओं के तहत सीआरपीसी की धारा 309 के तहत आजम खान के आज एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी किए जाएंगे। इन धाराओं में 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसलिए आज़म खान को इन धाराओं में भी जमानत करानी होगी। न्यायाधीश शोभित बंसल की कोर्ट में आज इन धाराओं के तहत वारंट जारी किए जाएंगे। वहीं सेशन कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट ने आजम खान के पांच अन्य मामलों में भी जमानतियों की तस्दीक के आदेश दिए हैं।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर