अयोध्या में बच्चों के विवाद में हत्या:चार दोषियों को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार का जुर्माना

अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद ने एक बड़े अपराध का रूप ले लिया। इस घटना में एक युवक अहमद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में न्याय की बड़ी खबर सामने आई है। अपर जिला जज-3 सुरेंद्र मोहन साहय की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। यह मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के दहलवा अमसिन गांव का है। मृतक अहमद की मां कैसर जहां ने बताया कि उनके बेटे का गांव के ही कुछ लोगों से बच्चों के आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। यह मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेलाल अहमद उर्फ असलम, हैदर अली, बाग अली उर्फ बागली और बाबू खान ने अहमद पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अहमद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करीब दो साल तक चले इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। अपर जिला जज-3 सुरेंद्र मोहन साहय की अदालत ने चारों आरोपियों बेलाल अहमद उर्फ असलम, हैदर अली, बाग अली उर्फ बागली, बाबू खान को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान की बड़ी भूमिका रही है। यह अभियान गंभीर अपराधों में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए चलाया जा रहा है।

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Source: उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर