इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी/पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन यह वसूली केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही होगी, जो वारिसों को प्राप्त हुई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी/पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन यह वसूली केवल मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही होगी, जो वारिसों को प्राप्त हुई।
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