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यूपी में 100 वर्ग मीटर तक मकान को नक्शा पास कराने से है छूट, लेकिन जान लीजिए ये जरूरी बात

भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय उपयोग के लिए नक्शा स्वीकृति से भले ही छूट दी गई है लेकिन निर्माणकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तैयार पोर्टल map.up.gov.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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