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यूपी में अब पुलिस एनकाउंटर होते ही थानेदार को करना होगा ये काम, CBI तक से हो सकती है जांच

अब यदि किसी मुठभेड़ में बदमाश घायल होता है, तो संबंधित थाना प्रभारी को तुरंत उसी थाने या नजदीकी थाने में FIR दर्ज करानी होगी। यह एफआईआर मुठभेड़ के तुरंत बाद दर्ज की जाएगी, ताकि घटना का विधिवत रिकॉर्ड तैयार हो सके और जांच में पारदर्शिता बनी रहे।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

Puri Khabar Yahan Padhein…

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