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पूर्व DIG और दो कर्मचारियों को तीन साल की सश्रम सजा, जुर्माना भी लगा; भर्ती रिश्वतकांड में आया फैसला

सीबीआई ने 23 फरवरी 2009 को पूर्व डीआईजी विनोद शर्मा और अन्य पर एफआईआर दर्ज की थी। जांच में सामने आया कि तत्कालीन DIG ने आपराधिक साजिश रची थी। इसका उद्देश्य CRPF में सिपाही (सामान्य ड्यूटी) के उम्मीदवारों से अवैध उगाही करना था। वह बिचौलियों को भर्ती कार्यक्रम, पदों की जानकारी पहले उपलब्ध करा देते थे।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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