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गर्भ में पल रहे पांच महीने से बड़े शिशु को भी माना जाएगा व्यक्ति, हाईकोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गर्भ में पल रहे पांच महीने से अधिक उम्र के शिशु को व्यक्ति माना जाएगा। इसके अलावा उसकी मौत पर अलग से मुआवजा दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु को एक स्वतंत्र जीवन की हानि के रूप में देखा जाएगा।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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