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इलाज के समय कर्मचारी की मौत हो जाए तो क्या परिवार कर सकेगा ये दावा? आया हाई कोर्ट का फैसला

राज्य सरकार ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2011 के तहत दावा केवल लाभार्थी द्वारा ही किया जा सकता है और याची इस श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि नियम-16 की यह व्यवस्था मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती है।

Source: Live Hindustan via DNI News (Prayagraj)

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