आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता। इस लिए इसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने सरकार को पत्र लिखा था। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान व सत्यापन का साधन है। जन्म तिथि सत्यापन का यह प्रमाण नहीं है। नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों को ही मान्य करें। सरकारी भर्तियों, पेंशन, छात्रवृत्ति, प्रमाणीकरण और अन्य कामों में अभी तक कई विभाग आधार कार्ड को उम्र साबित करने के लिए स्वीकार कर रहे थे, जो अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। पूरे प्रदेश में लागू, कोई भी विभाग आधार को DOB प्रूफ न माने UIDAI के 31 अक्टूबर 2025 के पत्र को आधार बनाते हुए यूपी सरकार ने 24 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और सचिव स्तर तक भेजा गया है। मतलब यह निर्देश पूरे शासन के सभी विभागों में लागू है। यहां आधार कार्ड दिखाकर जन्म तिथि साबित नहीं कर पाएंगे जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए अब इन दस्तावेजों की जरूरत होगी
https://ift.tt/ASPIj96
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply