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BLO को फोन पर गाली और जान से मारने की:एसआईआर फार्म विवाद में सदर कोतवाली में केस दर्ज

देवरिया में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान एक महिला बीएलओ को मोबाइल पर अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित बीएलओ की शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के भिखमपुर रोड निवासी सुनीता देवी बूथ संख्या 201 (रामगुलाम टोला पूर्वी) की बीएलओ हैं। वे इन दिनों मतदाता सूची संशोधन कार्य में लगी हुई हैं। इसी दौरान उन्होंने राकेश सिंह पुत्र अनिल सिंह को फोन कर एसआईआर फॉर्म अधूरा भरे जाने के संबंध में जानकारी और आवश्यक विवरण मांगे थे। आरोप है कि फोन पर बातचीत के दौरान राकेश सिंह ने महिला बीएलओ सुनीता देवी से अभद्र भाषा में बात की। उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस धमकी के बाद महिला बीएलओ दहशत में आ गईं। उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत अपने उच्चाधिकारियों और सदर कोतवाली पुलिस से की। सुनीता देवी की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी राकेश सिंह के खिलाफ धमकी देने, अभद्र व्यवहार करने और दलित उत्पीड़न सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ को सरकारी कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को धमकाना या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना एक दंडनीय अपराध है।


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