एक्सीडेंट के मुकदमें में लंबे समय से गवाही देने न आने पर सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने गोविंद नगर भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट (NBW) जारी किया है। वर्ष 2011 में बेनाझाबर में एक एक्सीडेंट में भाजपा विधायक के रिश्तेदार की मौत हुई थी, जिसकी एफआईआर उन्होंने स्वरूप नगर थाने में दर्ज कराई थी। मुकदमे में भाजपा नेता के बयान दर्ज होने है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने वर्ष 2011 में स्वरूप नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके रिश्तेदार पुनीत ढिमरी को बेनाझाबर में एक टेंपो ने टक्कर मारी थी, हादसे में पुनीत की मौत हो गई थी। भाजपा नेता ने मुस्ताक अली के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में दर्ज कराया था। मामला सीजेएम कोर्ट में ट्रायल पर है, मामले में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने कई बार समय दिया, लेकिन भाजपा विधायक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद आज सीजेएम कोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ NBW जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 2 जनवरी की तारीख तय की।
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