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ARTO, एजेंट, विक्रेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज:फर्जी बीमा प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई

करमा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल के फर्जी बीमा प्रकरण को लेकर पुलिस ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ), एक कथित एजेंट और एक वाहन विक्रेता के खिलाफ न्यायालय के आदेश के बाद करमा पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के महुआंव गांव निवासी रविरंजन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी भतीजी की शादी के अवसर पर उसे एक मोटरसाइकिल उपहार स्वरूप देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह दिसंबर 2022 में करमा थाना क्षेत्र के पगिया गांव स्थित एक दोपहिया वाहन शोरूम पहुंचे। शोरूम में उनकी बातचीत वहां से जुड़े लोगों से हुई, जिसके बाद उनकी पहचान करमा गांव निवासी रितेश मौर्य से कराई गई।रितेश ने स्वयं को बिक्री से जुड़ा व्यक्ति बताया। शिकायतकर्ता के अनुसार,6 दिसंबर 2022 की शाम लगभग साढ़े चार बजे रितेश मौर्य ने उनसे मोटरसाइकिल की कीमत के रूप में 98 हजार रुपये लिए। इसके बाद,16 दिसंबर को रविरंजन सिंह को बाइक के साथ बीमा के कागजात सौंपे गए। इन दस्तावेजों में बीमा की तिथि 15 दिसंबर 2022 अंकित थी। कुछ समय बाद, 18 मार्च 2023 को उन्हें विंध्य ऑटो सेल्स,पिपरी रोड रॉबर्ट्सगंज के नाम से सेल लेटर भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही परिवहन विभाग की ओर से एक अस्थायी पंजीकरण (टीआर नंबर)भी जारी कर दिया गया। जब रविरंजन सिंह उस टीआर नंबर के आधार पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न आरटीओ कार्यालय पहुंचे,तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली।वहां के अधिकारियों ने लिखित रूप में बताया कि जिस बीमा के आधार पर टीआर नंबर जारी किया गया है, वह कूटरचित है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए तैयार किया गया है।नियमों के अनुसार,वैध बीमा के बिना किसी भी वाहन को टीआर नंबर जारी नहीं किया जा सकता। इस खुलासे के बाद रविरंजन सिंह ने संबंधित शोरूम और विक्रेता से संपर्क करने की कोशिश की,लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।अंततः उन्होंने न्यायालय की शरण ली। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर करमा थाना पुलिस ने एआरटीओ,रितेश मौर्य और सोनभद्र ऑटो सेल्स के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुट गई है।


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