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AAP सांसद संजय सिंह के मामले की सुनवाई टली:गवाह की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही स्थगित, अगली सुनवाई 16 फरवरी को

सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से संबंधित एक पुराने मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित हो गई। गवाह की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने यह कार्यवाही टाल दी। अधिवक्ता मदन सिंह ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी। बुधवार को एमपी-एमएलए जज के बार काउंसिल चुनाव में ड्यूटी पर होने के कारण अवकाश पर रहने से भी कोई अन्य अदालती कार्यवाही नहीं हो सकी। यह मामला बंधुआकला क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। वर्तमान में, इस मुकदमे में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यह प्रकरण 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक जनसभा का आयोजन किया गया था। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में हुई थी।
पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह समेत 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के उपरांत मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद 20 हजार रुपए के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर उन्हें रिहा किया गया। इससे पहले जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे।


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