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60 साल पर 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी:सिद्धार्थनगर में श्रमिकों व छोटे व्यापारियों के लिए विशेष पंजीयन अभियान

सिद्धार्थनगर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में पात्र लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा। यह विशेष पंजीयन अभियान दो चरणों में चलेगा। शहरी क्षेत्रों में यह 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक किया जा सकेगा। अभियान का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़कर वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है। इस योजना का लाभ आयकरदाता न होने वाले तथा कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा या राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य न होने वाले श्रमिक ले सकते हैं। इसमें रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, खेतिहर मजदूर, हथकरघा, बीड़ी व चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री और आशा कार्यकर्ता सहित अन्य असंगठित श्रमिक शामिल हैं। वहीं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के छोटे व्यापारी पात्र होंगे, जिनका वार्षिक कारोबार डेढ़ करोड़ रुपये से कम है। इसमें दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, कार्यशाला संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल व भोजनालय संचालक और रियल एस्टेट एजेंट जैसे स्वयं नियोजित व्यापारी शामिल हैं। दोनों योजनाओं में आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक अंशदान निर्धारित किया गया है। नियमित अंशदान करने पर लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देने का भी प्रावधान है।


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