हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) की जमानत मंजूर कर ली।
यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। आरोप था कि पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक सबूतों की प्रकृति और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। डेनियल और सह-आरोपी पारस 30 सितंबर, 2025 से जेल में थे और उन पर उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, गैंग गरीब, कमजोर और आदिवासी लोगों को ‘हीलिंग प्रेयर मीटिंग’ और वित्तीय सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराता था। पूछताछ के दौरान, डेनियल ने कथित तौर पर बताया कि उसे इंडियन मिशनरीज सोसाइटी (तमिलनाडु) द्वारा फील्ड इंचार्ज नियुक्त किया गया और वह जुलाई 2025 से इस इलाके में सक्रिय था। कथित तौर पर डेनियल ने यह भी दावा किया कि उसके अधीन कुल 8 मिशनरी काम करते हैं, जिन्हें सोसाइटी वेतन, भत्ता और प्रचार के लिए पैसे देती है। ये मिशनरी गांवों में जाते थे और सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के बहाने महिलाओं को चर्च की गतिविधियों से जोड़ते थे। वे धीरे-धीरे उनका धर्मांतरण कराते थे। इस मामले में जमानत मांगते हुए डेनियल के वकीलों ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया। उनका मुख्य तर्क यह था कि इस मामले में प्राथमिकी एक इंद्रसेन सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई, जो न तो ‘पीड़ित व्यक्ति’ है, न ‘रिश्तेदार’ है और न ही ‘पीड़ित व्यक्ति’ के ‘निकटतम परिवार का सदस्य’ है। इस तरह कथित प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा शुरू करना गलत है। राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर भरोसा किया गया जिसमें यह माना गया कि 2021 एक्ट की बिना संशोधन वाली धारा 4 की वैधानिक योजना के अनुसार, अवैध धार्मिक धर्मांतरण के कथित अपराध के लिए मुकदमा शुरू करना सीमित है। और यह केवल पीड़ित व्यक्ति की ओर से या, वैकल्पिक रूप से, उसके तत्काल परिवार के सदस्यों या खून के रिश्तेदारों द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। कहा गया था कि आवेदकों के पास से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ।
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