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4 दिसंबर तक SIR फार्म भरने के निर्देश:देर से डॉक्यूमेंट जमा करने मतदाता सूची से हटेगा नाम

प्रयागराज में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण 2026 का महत्वपूर्ण चरण अंतिम दौर में है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 4 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र (SIR फॉर्म) जमा न करने वाले पात्र मतदाताओं का नाम आगामी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी (ADM) पूजा मिश्रा ने एक विज्ञप्ति में बताया कि प्रयागराज जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों में 4713 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। वे भरे हुए फॉर्म वापस लेकर BLO ऐप पर डिजिटाइजेशन का कार्य युद्धस्तर पर कर रहे हैं। आयोग ने डिजिटाइजेशन की अंतिम तिथि भी 4 दिसंबर निर्धारित की है, जिसके बाद किसी भी फॉर्म की प्रविष्टि सिस्टम में संभव नहीं होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही इस एन्यूमरेशन अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता गणना प्रपत्र जमा नहीं करता है, तो उसके नाम को वैध तरीके से नामावली में शामिल करना संभव नहीं होगा। ऐसे मतदाता 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम नहीं देख पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भरकर तुरंत जमा करें या सीधे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://ift.tt/hDWHoY2 पर ऑनलाइन भर दें। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि फॉर्म निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं किया गया, तो संबंधित मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे में उसे आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए बाद में नया आवेदन करना होगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि निर्वाचन आयोग पहली बार इतनी व्यापक और तकनीकी आधारित प्रक्रिया अपना रहा है, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और त्रुटिरहित तैयार हो सके। जिला स्तर पर इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यकतानुसार प्रत्येक घर तक पहुंचकर प्रपत्र वापस लें। अपर जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही से किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से कट सकता है।


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