ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिल्डर सोसाइटियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन न करने वालों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्राधिकरण के सीवर विभाग ने 202 बिल्डर सोसाइटियों को नोटिस जारी कर एसटीपी के संचालन और शोधित पानी के पुनः उपयोग की जानकारी मांगी है। पिछले दो सप्ताह में 6 बिल्डर सोसाइटियों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर एसटीपी के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। विभाग ने इन सोसाइटियों से एसटीपी की क्षमता और सुचारु संचालन के साथ-साथ शोधित सीवेज पानी का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए करने संबंधी जानकारी मांगी है। इन सोसाइटियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीवर विभाग की टीम मौके पर जाकर मुआयना करती है और नियमानुसार पेनल्टी लगाती है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम 7 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं, ऐसा न करने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने सभी बिल्डर सोसाइटियों से अपील की है कि वे निकलने वाले सीवर को शोधित करें और इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई कार्यों में करें। जिन 6 बिल्डर सोसाइटियों पर जुर्माना लगाया गया है, वे इस प्रकार हैं: 1. एडाना सोसाइटी, सेक्टर अल्फा वन – 2 लाख रुपये 2. पंचशील हाइनिश, सेक्टर-एक – 5 लाख रुपये 3. गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, सेक्टर-फोर – 5 लाख रुपये 4. फ्लोरा हेरिटेज, सेक्टर-एक – 5 लाख रुपये 5. अरिहंत आर्डन, सेक्टर-एक – 5 लाख रुपये 6. समृद्धि ग्रांड एवेन्यू, टेकजोन-फोर – 5 लाख रुपये
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