DniNews.Live

Fast. Fresh. Sharp. Relevant News

2001 सड़क हादसे में युवक दोषी:कोर्ट उठने तक की सजा, 2,500 रुपए का अर्थदंड

फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2001 में हुए एक सड़क हादसे के मामले में अदालत ने युवक अशोक कुमार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अशोक कुमार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है और विभिन्न धाराओं के तहत 2,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला ग्राम अरसानी, कोतवाली मोहम्मदाबाद निवासी सरनाम सिंह ने अशोक कुमार निवासी लखरौआ के खिलाफ दर्ज कराया था। सरनाम सिंह ने आरोप लगाया था कि 30 दिसंबर 2001 को अशोक कुमार ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी, जिससे उनके एक परिजन की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें लापरवाही सिद्ध हुई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) घनश्याम शुक्ला ने युवक द्वारा स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने पर उसे कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 के तहत 500 रुपए, धारा 337 और 338 के तहत 500-500 रुपए, तथा धारा 304ए के तहत एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कुल अर्थदंड 2,500 रुपए है। यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे तीन दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।


https://ift.tt/1VvTNGJ

🔗 Source:

Visit Original Article

📰 Curated by:

DNI News Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *