फिरोजाबाद के जसराना स्थित इंडियन बैंक में 2 करोड़ 85 लाख रुपए के गबन मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडे ने बैंक के कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल सुखदेव और आकाश मिश्रा सहित पांच अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह मामला जसराना थाना क्षेत्र का है, जहां इंडियन बैंक में कार्यरत रहे पूर्व ब्रांच मैनेजर राघवेंद्र सिंह और कैशियर जयप्रकाश सिंह पर सैकड़ों खाताधारकों की जमा राशि का गबन करने का आरोप था। बैंक के आंतरिक ऑडिट और दस्तावेजों की जांच के बाद करोड़ों रुपए की अनियमितता सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस टीम ने जांच के दौरान बैंक के महत्वपूर्ण दस्तावेज, खातों का विवरण और ग्राहकों के लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहनता से जांच की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सुनियोजित तरीके से बैंक खातों से रकम निकालकर गबन किया गया था। 25 जुलाई को शुरू हुई थी सुनवाई इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को शुरू हुई थी। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर अदालत में 9 गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और ठोस साक्ष्यों के कारण न्यायालय ने महज पांच महीने के भीतर यह फैसला सुनाया। मामले की जानकारी देते हुए एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा, जिसके चलते दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।
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