औरैया में 11 साल पुराने प्राणघातक हमले के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने गोली मारकर घायल करने के दोषी प्रखर मिश्रा और दिनेश चंद्र गौतम को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के होमगंज मुहल्ले का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 14 नवंबर 2014 को हुई थी। व्यापारी नेता रमेश चंद्र पुरवार ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके भतीजे सुधीर पुरवार अपनी दुकान बंद कर मुहल्ला विधीचंद्र स्थित अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान होमगंज स्थित टॉकीज के पास जीतू पंडित उर्फ अजय और प्रखर मिश्रा ने सुधीर की आंखों में मिर्ची झोंक दी। इसके बाद एक आरोपी ने तमंचे से फायर कर दिया, जिससे गोली सुधीर के कंधे पर लगी। यह हमला मकान किरायेदारी को लेकर पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। रमेश चंद्र पुरवार ने जीतू पंडित, प्रखर मिश्रा, दिनेश चंद्र गौतम और राजेश उर्फ टुनटुन के खिलाफ प्राणघातक हमले की रिपोर्ट लिखाई थी। आरोपियों में से राजेश उर्फ टुनटुन की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य आरोपी जीतू पंडित ने लगभग 10 साल जेल में बिताने के बाद अपना जुर्म कबूल कर रिहाई पा ली थी। हालांकि, आरोप पत्र में शामिल प्रखर मिश्रा और दिनेश चंद्र गौतम पर मुकदमा चलता रहा। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने इस मामले में निर्णय सुनाया। न्यायालय ने लूट की रिपोर्ट को सही नहीं माना और केवल प्राणघातक हमले के मामले को ही सही पाया। दंड के प्रश्न पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि का 75 प्रतिशत पीड़ित सुधीर पुरवार को दिया जाएगा। दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
https://ift.tt/8go7kfc
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live

Leave a Reply