10 साल की बच्ची से दुराचार के गंभीर मामले में आगरा पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने इसे “जघन्य अपराध” मानते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता भी दिलाने के निर्देश दिए हैं। पॉक्सो केस में आरोपी को 20 वर्ष कैद, अर्थदंड भी लगाया
10 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने आरोपी अनिकेश उर्फ अनिकेत, निवासी सुरजेपुर, ट्रांसपोर्ट नगर (थाना हरी पर्वत), को 20 वर्ष कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दिलाने तथा प्रतिकर प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया। मामला 23 दिसंबर 2018 का है। पीड़िता की दादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब 3 बजे बच्ची चाचा के घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने उसे आवाज देकर बुलाया, 10 रुपये देकर सामान लाने को कहा और वापस आने पर उसे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बुलाकर मुंह दबाकर दुराचार किया। बच्ची रोते हुए घर पहुंची और पूरी घटना बताई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। थाना हरी पर्वत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभास गिरी और विजय किशन लवानियां ने पीड़िता, दादी, चिकित्सकों और विवेचक समेत सभी महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना। न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज में संदेश देने के लिए आवश्यक है। अदालत ने पीड़िता को आर्थिक सहायता दिलाने पर भी जोर दिया और प्रतिकर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
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