हापुड़। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि यह घटना 18 मई 2017 की है। गढ़मुक्तेश्वर के एक मोहल्ले की निवासी 12 वर्षीय किशोरी ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में तहरीर दी थी। किशोरी ने बताया था कि जब वह घर पर अकेली थी, तभी उसके मोहल्ले का निवासी शाहरुख घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पीड़िता अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने आगे बताया कि पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त शाहरुख उर्फ रिहान को दोषी करार दिया। अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई।
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