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हाईकोर्ट ने राजा भैया की पत्नी भान्वी को राहत दी:साली ने खबरों को आधार बनाकर मानहानि का केस किया था, 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भान्वी सिंह को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ मानहानि और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर चल रहे उनकी बहन (राजा भैया की साली) के मुकदमे की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने राजा भैया और भान्वी सिंह की बहन साध्वी सिंह को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने भान्वी कुमारी सिंह की याचिका पर दिया। एक चैनल ने परिवार न्यायालय ने खबर चलाई थी याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनके पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने परिवार न्यायालय में विवाह विच्छेद का मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में भान्वी सिंह ने लिखित जवाब दाखिल किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उनके लिखित जवाब को एक चैनल ने प्रसारित किया था। उसी खबर के आधार पर भान्वी की बहन साध्वी सिंह ने उनके और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की कि फैमिली कोर्ट एक्ट और हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार न्यायालय के किसी भी मुकदमे की कार्यवाही को प्रकाशित या प्रिंट नहीं किया जा सकता। दो बहनों के बीच मध्यस्थता संभव है : न्यायालय हालांकि, याची के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि जो आरोप याची पर लगाए गए हैं, उनमें केवल परिवाद दाखिल किया जा सकता था। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान विवाद दो बहनों के बीच का है, इसलिए इसमें मध्यस्थता की संभावना हो सकती है। इन टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने याची भान्वी सिंह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।


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