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हरदोई में हाईकोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक:SDM स्तर पर बहाली अटकी, विक्रेता ने जिलाधिकारी से की गुहार

हरदोई। ग्राम पंचायत हूसेपुर करमाया के एक उचित दर विक्रेता को हाईकोर्ट से निलंबन पर राहत मिलने के बावजूद उनकी दुकान बहाल नहीं हो पाई है। इस मामले में विक्रेता ने जिलाधिकारी हरदोई से गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि एसडीएम शाहाबाद जानबूझकर बहाली आदेश पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिससे दुकान का संचालन बाधित है और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। विक्रेता के अनुसार, एसडीएम शाहाबाद ने 15 सितंबर 2025 को उनकी दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 19 नवंबर 2025 को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति 28 नवंबर को एसडीएम कार्यालय में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, आपूर्ति विभाग ने 6 दिसंबर को दुकान बहाली के लिए आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि, एसडीएम द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के कारण बहाली अभी तक लंबित है। विक्रेता ने आरोप लगाया है कि यह देरी मनमानी है और इससे 10 दिसंबर को होने वाले राशन वितरण पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे कार्डधारकों को महंगे दामों पर राशन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। विक्रेता ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में विपक्षी पक्ष के दबाव में आकर बिना जांच के उनकी दुकान निलंबित की गई थी और छुट्टी के दिन एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी है। उन्होंने जिलाधिकारी से न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने, आपूर्ति बहाल करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


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