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हरदोई में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश

हरदोई में हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम लता ने अभियुक्त दीनानाथ को यह सजा सुनाई और उस पर अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि मृतक की पत्नी को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 14/15 अगस्त 2018 का है। वादी जलालुद्दीन ने थाना अरवल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई फिरोज लापता हो गया था। बाद में फिरोज का शव अभियुक्त दीनानाथ के घर से लगभग 50 कदम दूर एक नाले में मिला। शव पर धारदार हथियार के निशान थे, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद दीनानाथ के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने पैरवी की। बचाव पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तृत विचार के बाद न्यायालय ने दीनानाथ को दोषी पाया। अदालत ने दीनानाथ को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, उस पर कुल 12,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक फिरोज की पत्नी को मुआवजे के रूप में दी जाए।


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