इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापता हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान का पता लगाने या उन्हें पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय और दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीतम सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर हमीरपुर की पुलिस अधीक्षक डॉ दीक्षा शर्मा उपस्थित हुईं। उन्होंने लापता प्रीतम सिंह के संबंध में परिस्थितियों की जानकारी दी। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं अपर शासकीय अधिवक्ता शशि शेखर तिवारी ने प्रीतम सिंह का पता लगाने और/उसे प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने इसके लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख लगाते हुए कहा कि उस दिन यदि प्रीतम सिंह को पेश किया जाता है तो थाना प्रभारी राठ हलफनामा दाखिल करेंगे लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पुलिस अधीक्षक अपना हलफनामा दाखिल करेंगी। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर दीक्षा शर्मा को व्यक्तिगत उपस्थिति से फिलहाल छूट दे दी।
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