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हत्या में महिला को 10 साल की कैद:बरेली कोर्ट ने पारिवारिक हिंसा के आरोप में सुनाया फैसला, 20 हजार जुर्माना भी लगाया

बरेली में पारिवारिक हिंसा के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। एक बुजुर्ग की मौत के मामले में उनकी पत्नी नगीना देवी को 10 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय एडीजे-01 बरेली ने आज 17 दिसंबर को दिया। वादी ने न्यायालय को बताया कि उसकी माता नगीना देवी के जीवन सिंह, निवासी खुर्रम गौटिया, थाना बारादरी, के साथ अवैध संबंध थे। आरोप है कि इसी कारण दोनों मिलकर उसके पिता के साथ आए दिन मारपीट करते थे। पीड़ित को कुछ समय से घर में बंद कर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। लगातार उत्पीड़न और मारपीट के चलते पीड़ित की 17 जुलाई 2021 को मृत्यु हो गई। इस मामले में थाना कैंट पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना की और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, एडीजे-01 बरेली ने आरोपी नगीना देवी को दोषी ठहराया। उन्हें 10 वर्ष के कारावास के साथ 20,000 रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह फैसला ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आया है।


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