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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:बस्ती में 20 हजार जुर्माना लगा, तीन साल बाद आया फैसला

बस्ती में हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट प्रथम ने वर्ष 2022 के इस मामले में फैसला सुनाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी को इस न्याय का श्रेय दिया जा रहा है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 30 जुलाई 2022 का है। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के तरेला गांव निवासी वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में तरेला, वाल्टरगंज निवासी जीत कुमार को आरोपी बनाया गया था। घटना में हत्या की पुष्टि होने के बाद विवेचक ने साक्ष्य एकत्र किए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देश पर पैरवी सेल और वाल्टरगंज पुलिस ने इस मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। सोमवार को एडीजे कोर्ट प्रथम, बस्ती ने जीत कुमार उर्फ रामजीत को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।


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