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हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा:एक व्यक्ति को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना; 9 साल बाद आया फैसला

बहराइच के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 13 साल पुराने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला रिसिया थाना क्षेत्र का है। 9 साल पहले पुष्पा देवी नामक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई गया प्रसाद अपनी जमीन के पीछे लघुशंका कर रहे थे। इस बात से नाराज होकर पड़ोसी राम फकीरे ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर गया प्रसाद की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस संबंध में धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने सितंबर 2012 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार द्वितीय की अदालत में सजा को लेकर बहस हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार जायसवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की। न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राम फकीरे को दोषी करार दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


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